ऑनलाइन फॉर्म भरें , आप खुद भी कर सकते हैं पैरवी
यदि किसी ग्राहक के साथ खरीददारी के समय धोखाधडी की जा रही है तो उसकी शिकायत आप उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं । इसकी शिकायत ऑनलाइन भी की जा सकती है । आप खुद भी अपनी पैरवी कर सकते हैं नेशनल कंज्यूमर लीगल एड फंड की ओर से वकील भी मुहैया कराया जाता है ।
ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन शिकायत
1 ) आपको नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट www.consumerhelpline.gov.in पर जाना होगा ।
2 ) वेबसाइट पर जाने के बाद आपको सबसे नीचे कंज्यूमर कंपलेट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
3 ) जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे । आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे । Register your complaint और view your complaint status ।
4 ) शिकायत करने के लिए आपको register your complaint पर क्लिक करना होगा।
5 ) register your complaint पर क्लिक पर आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा ।
किस फोरम में मामला
डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम :- यदि शिकायत का मामला 20 लाख रुपए तक का है ।
स्टेट कंज्यूमर फोरम :- यदि शिकायत का मामला 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का है ।
नेशनल कंज्यूमर फोरम :- यह मामला 1 करोड़ से ऊपर तक का है ।
आवेदन करने के लिए शुल्क
1) जब मामला एक लाख रुपए तक का हो तो इसके लिए
100 रुपए शुल्क जमा करने पड़ेंगे ।
2) जब मामला पांच लाख रुपए तक का हो तो इसके लिए शुल्क 200 रुपए जमा करने होंगे ।
3) मामला 10 लाख रुपए तक के लिए शुल्क 400 रुपए जमा करने होंगे।
4) यदि शिकायत दर्ज करने का मामला 20 लाख रुपए तक का हो , तो शुल्क की राशि 500 रुपए हैं ।
5) जब आपसे 50 लाख रुपए की ठगी की गई हो तो शिकायत दर्ज करने की शुल्क 2000 रुपया है ।
6) 1 करोड़ ठगी के लिए शिकायत दर्ज करने की राशि 4000 रुपया है ।
ऐसे भी करा सकते हैं शिकायतें
• हेल्पलाइन नंबर 1800 - 11 - 4000 या 14404 पर कॉल कर सकते हैं।
• एक अन्य नंबर 8130009809 पर मैसेज भेज सकते हैं ।
• नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एप और उमंग एप पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
• हेल्पलाइन में राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर किसी भी दिन सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
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